कर्नाटक में हिजाब पर जारी है हंगामा
७ फ़रवरी २०२२कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने को लेकर विवाद के बीच राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले आने तक छात्राएं नियम का पालन करें. मुख्यमंत्री बोम्मई ने जूनियर कॉलेजों में छात्रों को यूनिफॉर्म के संबंध में राज्य सरकार के नियमों का पालन करने के लिए कहा है, जब तक कि कक्षाओं में हेडस्कार्फ पहनने के मुद्दे पर मंगलवार को हाईकोर्ट द्वारा समाधान नहीं किया जाता है.
उन्होंने पत्रकारों से कहा, "चूंकि मामला अदालत में है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता." उन्होंने कहा, "अभी के लिए 5 फरवरी के उस सर्कुलर का पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं कर लेता."
इस बीच कॉलेज परिसरों में हिजाब और भगवा शॉल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया सर्कुलर जारी करने के बावजूद, यह विवाद सोमवार को भी जारी रहा क्योंकि राज्य के विभिन्न शहरों में छात्र भगवा शॉल और हिजाब पहनकर पहुंचे.
बोम्मई ने कहा, "परीक्षाएं आ रही हैं और सभी छात्रों को सर्कुलर का पालन करना चाहिए. छात्रों को शांति बनाए रखनी चाहिए."
उडुपी में एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोकने के बाद विरोध किया था. हिजाब का यह विवाद उसके बाद उडुपी के अलावा अन्य जिलों तक फैल गया. छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध पर हिंदू छात्रों ने भगवा शॉल पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की मांग की, जिससे कक्षाएं बाधित हुईं.
उडुपी के एडिशनल एसपी एसटी सिद्धलिंगप्पा ने सोमवार को बताया, "कुंडापुर में स्थिति नियंत्रण में है और छात्रों को कॉलेजों में आने दिया जा रहा है और छात्राएं हिजाब पहनकर कैंपस में आ रही हैं."
पिछले कई दिनों से हिजाब पहनकर लड़कियां उडुपी के कुंडापुर के पीयू कॉलेज के गेट के बाहर एंट्री पर बैन का विरोध कर रही थीं. (पढ़ें-सिर ढकने के लिए हिजाब पर पाबंदी को ईयू कोर्ट ने ठहराया जायज)
कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी के सरकारी जूनियर कॉलेज के कुछ छात्रों ने हिजाब पर प्रतिबंध पर सवाल उठाया है. छात्रों ने तर्क दिया है कि प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है. अब देखना है कि हाईकोर्ट क्या आदेश जारी करता है.